कोविड-19 को लेकर दिल्ली एयरर्पोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
कोविड-19 को लेकर दिल्ली एयरर्पोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
सुनील मिश्रा : कोरोना वायरस के बढते प्रभाव को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट अथारिटी ने यहां आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा-निर्देश को मंगलवार को जारी किया गया। इस दिशा निर्देश के अनुसार सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपनी खर्च पर सात दिनों के संस्थागत क्वारंटीन से गुजरना होगा, इसके बाद उन्हें एक सप्ताह तक होम क्वारंटीन में रहना होगा।
हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यात्रियों से कहा है कि उन्हें एक एफ़्फ़िडेविट पर इस नियम को स्वीकार करने का एक हस्ताक्षर करना होगा कि इसे बुकिंग की पुष्टि होने से पहले विदेशी मिशन/दूतावास द्वारा बरकरार रखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय यात्री दिल्ली-एनसीआर में रहेंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से दो एजेन्सी की स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। इसमें सबसे पहले हवाई अड्डा अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और फिर दिल्ली सरकार द्वारा जांच की जाएगी
पहले यात्रियों की सावधानीपूर्वक अत्यधिक सटीक स्क्रीनिंग कैमरों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों को स्क्रीनिंग के दो स्तरों के बाद ही उनके स्वीकृत स्थान पर जाने की अनुमति होगी।
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि इसमें केवल चार श्रेणी के लोगों को छूट दी गई है। इसमें गर्भवती महिला, वह व्यक्ति जिसके परिवार में किसी की मौत हुई है, वह व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को विशेष रूप से छूट दी गयी है.