राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन पर साकेत गोखले की याचिका कोर्ट ने की खारिज़
राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन पर साकेत गोखले की याचिका कोर्ट ने की खारिज़
सुनील मिश्रा नई दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट मे अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने से सम्बन्धित एक समाजसेवी ने याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज़ कर दिया है समाजसेवी साकेत गोखले की ओर से ये लेटर पेटीशन भेजी गई थी. हाईकोर्ट के जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज़ करने मे कोई देर नही लगाई और हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है कोर्ट ने कहा कि यह जनहित याचिका कल्पनाओं पर आधारित है आगे कोर्ट ने कहा कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की आशंका का कोई आधार नहीं है कोर्ट ने भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर आयोजकों व राज्य सरकार से ये अपेक्षा की है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग व शारीरिक दूरी बनाए रखने की गाइडलाइन के अनुसार ही पूजन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम करेंगे चीफ जस्टिस ने लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार किया था. भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की थी .