दिल्ली मुख्यमंत्री पर दण्ड संहिता धाराः 304 के तहत मुकदमा दर्ज हो, सर्वोच्च न्यायालय पेनल द्वारा कोरोना महामारी में झूठी व अतिरिक्त आक्सीजन की दिल्ली सरकार की माॅग ‘‘भयानक व निंदनीय’ : डाॅ. जौली
सुनील मिश्रा, नई दिल्ली, 25 जून 2021ः भाजपा नेता डाॅ. जौली ने आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोरोना महामारी में झूठी व अतिरिक्त आक्सीजन की दिल्ली सरकार की माॅग को भयानक व निंदनीय बताया। डाॅ. जौली ने इसे दिल्ली सरकार की विफलता व सरासर झूठे आरोपों पर दिल्ली वासियों की आॅखे खोलने वाला घटनाक्रम बताया।
डाॅ. जौली ने बताया कि इस रिपोर्ट को संकलित करने में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशित पेनल में एम्स निदेश डाॅ. रणदीप गुलेरिया, जल शक्ति मंत्रालय संयुक्त सचिव सुबोध यादव, दिल्ली सरकार गृह सचिव एस. भल्ला व विस्फोटन नियंत्रक डाॅ संजय कुमार सिंह रहे।
भाजपा नेता डाॅ. जौली ने बताया कि कोरोना महामारी की चरम अवधि 25 अप्रेल से 10 मई के दौरान दिल्ली सरकार ने 1140 मेट्रीक टन आक्सीजन की झूठी माॅग की। वास्तविक दिल्ली की खपत 289 मेट्रीक टन आक्सीजन रही। जबकि घनी आबादी वाले मुंबई शहर में केवल 275 मेट्रीक टन आक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त रही।
इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मोदी सरकार ने दिल्ली को 700 टन आक्सीजन दी। जिसके चलते 12 अन्य राज्य प्रभावित हुए। तथा सैकड़ों निर्दोष नागरिको की आक्सीजन के अभाव में मौत हो गई।
आज एनडीटीवी लाईव पर भाजपा नेता डाॅ. जौली ने दिल्ली मुख्यमंत्री व दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर आईपीसी धाराः 304 (हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड) के तहत मामला दर्ज करने की माॅग की।