बिहार SIR 2025 - दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 25 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक

सुनील मिश्रा नई दिल्ली: 
दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए 7 दिन शेष

प्रकाशित तिथि: 25 अगस्त 2025, सुबह 11:46 बजे, पीआईबी दिल्ली द्वारा
A
राजनीतिक दलों से प्राप्त दावे और आपत्तियाँ 1 के संबंध में  ड्राफ्ट रोल 
बीएलए की संख्या
प्राप्त
7 दिनों के बाद निपटान
राष्ट्रीय दल
1
आम आदमी पार्टी
1       0       0       2
बहुजन समाज पार्टी
74     0       0      3
भारतीय जनता पार्टी
53,338    0      0       4
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
899      0       0     5
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
17,549   0      0    6
राष्ट्रीय जनता पार्टी
7      0      0
राज्यीय दल
1
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति)
1,496      10     0     2
जनता दल  (यूनाइटेड)
36,550      0     0       3
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)
1,210       0      0     4
राष्ट्रीय जनता दल
47,506     0      0     5
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी
1,913      0      0       6
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
270      0       0
कुल :    1,60,813     10      0 राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA जनता से दावे (प्रपत्र 6) और आपत्तियाँ (प्रपत्र 7) प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित घोषणा के साथ स्वयं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बिना निर्धारित प्रपत्र या घोषणा के सामान्य शिकायतों को दावे (प्रपत्र 6) और आपत्तियाँ (प्रपत्र 7) के रूप में नहीं गिना जाएगा।
 B
निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(b) के अंतर्गत उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचकों के अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 2(g) के अनुसार किसी भी व्यक्ति से ERO द्वारा ड्राफ्ट रोल के संबंध में प्राप्त
पात्र निर्वाचकों का समावेशन और अपात्र निर्वाचकों का बहिष्करण
प्राप्त
7 दिनों के बाद निपटान  : 0  0
C
निर्वाचकों से सीधे प्राप्त दावे और आपत्तियाँ  ड्राफ्ट रोल
पात्र मतदाताओं का समावेशन और अपात्र मतदाताओं का निष्कासन
प्राप्त
7 दिनों के बाद निपटान :1,40,931
14,374
D
18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले नए मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्र (बीएलए से प्राप्त छह प्रपत्रों सहित)
प्रपत्र 6 + घोषणा
प्राप्त
7 दिनों के बाद निपटान: 3,79,692
नियमानुसार, दावों और आपत्तियों का निपटान संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा 7 दिनों की नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले और पात्रता के सत्यापन के बाद किया जाना है।

 एसआईआर के आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को ईआरओ/एईआरओ द्वारा जाँच करने और उचित एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद, स्पष्ट आदेश पारित किए बिना नहीं हटाया जा सकता।

दिनांक 01.08.2025 की मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची, कारणों का खुलासा करते हुए, जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिलाधिपतियों (जिलावार) की वेबसाइटों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ईपीआईसी संख्या के साथ खोज योग्य मोड में प्रदर्शित की गई है। पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
बिहार एसआईआर 2025
शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए मतदाता सूची कानून के अनुसार सख्ती से तैयार की जाती है।

 बिहार में 24 जून 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हो गया है।

क्षेत्र स्तरीय पूछताछ के दौरान बीएलओ और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए द्वारा प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर, मसौदा सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई है और लिंक 1 पर बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है।

मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए, लिंक 2 पर अपना ईपीआईसी नंबर टाइप करें।

यदि कोई पात्र मतदाता छूट गया है: पीड़ित व्यक्ति 1 सितंबर 2025 से पहले आधार कार्ड की एक प्रति के साथ फॉर्म 6 में अपना दावा दायर कर सकते हैं। लिंक 3

यदि कोई अपात्र मतदाता शामिल हो गया है: उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी पीड़ित मतदाता 1 सितंबर 2025 से पहले फॉर्म 7 में विशिष्ट आपत्ति दर्ज कर सकता है। लिंक 3

12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से किसी द्वारा नियुक्त बीएलए  इसके अलावा, विशिष्ट दावे (फॉर्म 6 में एकत्रित) जमा करें और फॉर्म 7 में आपत्तियां, निर्धारित घोषणा के साथ, बीएलओ को दर्ज करें। लिंक 4
कोई भी व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है, वह भी आरईआर 1960 के नियम 20(3) (बी) के अनुसार घोषणा/शपथ के साथ विशिष्ट आपत्ति दर्ज कर सकता है। लिंक

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