पटाखों पर लगी रोक कानूनविरुद्ध और तर्कहीन - यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट


सुनील मिश्रा नई दिल्ली। यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनिन्दर सिंह सिरसा, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, दिल्ली, गृहमंत्री, भारत सरकार, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, आयुक्त, दिल्ली पुलिस को ज्ञापन सौंपकर दीपावली पर पटाखों पर लगी रोक को अवैज्ञानिक, असंवैधानिक और हिन्दू विरोधी बताया और तत्काल इसे हटाने की मांग की। 
फ्रंट ने अपने ज्ञापन में कहा है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) द्वारा 1 नवम्बर 2024 को जारी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि दीपावली के अवसर पर भारी मात्रा में पटाखे छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। फ्रंट ने बताया कि 2018 से 2024 तक के वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) के अनुसार दीपावली पर छोड़े गए पटाखों से वातावरण में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती, बल्कि इन पटाखों में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस जीवाणुनाशक होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया प्रतिबंध “विस्फोटक नियम 2008” के पूर्णतः विरुद्ध है। उक्त नियमों की धारा 9.5 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक 100 किलोग्राम तक पटाखे बिना लाइसेंस के बना और बेच सकता है। इसके अतिरिक्त, विस्फोटक नियम 2008 की धारा 113 के तहत पटाखों के निर्माण और बिक्री हेतु लाइसेंस दिए जाने का भी स्पष्ट प्रावधान है।उन्होंने कहा कि 2019 में एक  याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं यह निर्णय दिया था कि ग्रीन पटाखे और ऐसे पटाखे चलाए जा सकते हैं जिनसे बच्चों और वृद्धों के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े। इसके बावजूद दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए दीपावली के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर कानून का उल्लंघन किया है।
और विदेशी फंडिंग पर भी संदेह व्यक्त किया है जय भगवान गोयल ने कहा कि दीपावली आनंद, प्रकाश और उत्सव का पर्व है। इस पर्व पर पटाखे न केवल बच्चों के लिए आनंद का माध्यम हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को शराब जैसी हानिकारक वस्तु के विक्रय से राजस्व प्राप्त हो सकता है, तो पटाखों के निर्माण और बिक्री से भी देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है। इसलिए सरकार को पटाखों की वैध फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे अवैध निर्माण और दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय से यह मांग की है कि वे “विस्फोटक नियम 2008” की धारा 9.5 और 9.9 का पालन सुनिश्चित करें तथा इस बार दीपावली पर पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाए। यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट ने अपील की कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर करोड़ों हिन्दू समाज के भावनात्मक पर्व दीपावली को पूरे उल्लास, उमंग और धूमधाम के साथ मनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए।

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